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मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस से बरी लोगों के 19 साल का हिसाब कौन देगा ?

मुंबई। 19 साल का वक्त एक बहुत लंबा समय होता है । विशेषकर जब किसी पर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हो । इस प्रकार के आरोंपों को अपने कंधे पर लेकर चलना बहुत ही दुश्वारी भरा समय होता है । आदमी को पूरे परिवार , रिश्तेदार , दोस्तों के सामने पेरशानी और जिल्लत उठानी पड़ती है। बच्चों सें आंख मिलाने में भी दिक्कत होती है । अब मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 19 साल बाद और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों को बाइज्ज़त बरी कर दिया है।
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की कई बोगियों में सात धमाके हुए थे। ये धमाके मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर सात अलग-अलग ट्रेनों में हुए थे। इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे। यह मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है, जिसे आम तौर पर 7/11 ब्लास्ट कहा जाता है।
इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने पांच अभियुक्तों को फांसी और सात को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को पलट दिया है। इनमें से एक अभियुक्त कमाल अंसारी की 2021 में मौत हो गई थी। सोचने की बात है कि अंसारी कितना दर्द लेकर इस दुनिया से ही चले गये । उनके दर्द का हिसाब कौन देगा ।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने कहा, अभियोजन पक्ष अपना केस शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इस फ़ैसले से 12 अभियुक्तों के परिवारों और 2015 में बरी हुए तेरहवें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को राहत मिली है।
अब्दुल वाहिद ने कहा, ये बहुत बड़ी राहत है और मैं बहुत ख़ुश हूँ. इतने सालों से हम कह रहे थे कि सिर्फ़ मैं ही नहीं, बाक़ी अभियुक्त भी बेगुनाह हैं।
धमाकों के बाद मुंबई पुलिस की एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ़्तार किया था। इस मामले में 15 अभियुक्त फ़रार बताए गए थे। एटीएस का कहना था कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों ने प्रेशर कुकर में बम लगाए थे।
चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर आज़म चीमा को भी नामजद किया गया था. यह चार्जशीट 10,667 पन्नों की थी. इसमें आरोप लगाया गया कि कुछ अभियुक्तों के संपर्क लश्कर-ए-तैयबा से और कुछ के सिमी से थे।
सभी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उनसे ज़बरन कबूलनामा लिया गया। इस मामले में फ़ैसला आने में नौ साल लगे। यह केस मकोका की विशेष अदालत में चला। मकोका के तहत एसपी से ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया इक़बालिया बयान सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
अभियुक्तों ने मकोका की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने दो साल तक मुकदमे पर रोक लगा दी थी। कुछ अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे युवा वकील शाहिद आज़मी की 2010 में कुर्ला स्थित उनके दफ़्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस बीच, जांच ने अप्रत्याशित मोड़ तब ले लिया जब 2008 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से संबंध होने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया। भारत सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा हुआ है।

क्राइम ब्रांच का दावा था कि लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों के लिए आईएम ज़िम्मेदार है। यह एटीएस के दावों के विपरीत था। साल 2013 में आईएम के सह-संस्थापक यासीन भटकल ने भी कहा था कि उनका संगठन इन धमाकों के लिए ज़िम्मेदार था।
अगस्त 2014 में मुक़दमा ख़त्म हो गया था, लेकिन आदेश आने में और समय लग गया। 30 सितंबर 2015 को अदालत ने 13 अभियुक्तों में से पांच को फांसी की सज़ा सुनाई. सात लोगों को उम्र क़ैद दी गई। 13वें अभियुक्त अब्दुल वाहिद को बरी कर दिया गया ।
निचली अदालत से फांसी की सज़ा मिलने पर यह मामला स्वतः हाई कोर्ट में जाता है। जबकि अन्य दोषी भी अपनी सज़ा के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह मामला हाई कोर्ट में गया और फ़ैसला आने में 10 साल और लग गए।

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