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वक्फ़ कानून से संबंधित अंतरिम फैसला संतोषजनक: मौलाना खालिद रशीद

लखनऊ । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी के सदस्य और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, लखनऊ के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक़्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को संतोषजनक बताया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब अंतिम और पूर्ण फैसला आएगा तो वह पूरी तरह से न्यायसंगत होगा। मौलाना ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह कोशिश और इच्छा थी कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगा दे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे कानून पर स्थगन देने से इनकार करते हुए इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर स्टे लगाया है, जिसका हम स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर, धारा 3 और 4 पर स्टे लगाया जाना बोर्ड की एक बड़ी सफलता है। इसी तरह, किसी मुसलमान को अपनी संपत्ति को वक़्फ करने के लिए पिछले पाँच वर्षों से ‘प्रैक्टिसिंग मुस्लिम’ होने की जो शर्त थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा, जिलाधिकारी को जो न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे कि वह स्वयं तय करे कि कोई संपत्ति वक़्फ है या नहीं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर मुसलमानों को बड़ी राहत दी है।
मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि जहां तक संभव हो, वक़्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुसलमान ही हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि, गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अभी और स्पष्टता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा यह मत है कि वक़्फ सौ फीसद मुसलमानों का एक शरीअत से जुड़ा मसला है और हमारे देश के संविधान ने भी इस्लाम में वक़्फ को एक अनिवार्य धार्मिक हिस्सा माना है। चूंकि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, इसलिए जिस प्रकार अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थानों और ट्रस्टों में केवल उसी धर्म के लोगों को सदस्य बनाया जाता है, उसी तरह वक़्फ बोर्ड के सदस्यों को भी केवल मुसलमान ही होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि कब्रिस्तान, दरगाहें और मस्जिद जैसे वक़्फ से संबंधित प्रशासनिक मामले – वुजू, नमाज, जनाज़ा की तदफीन और अन्य धार्मिक कार्य – केवल इस्लामी शरीअत के अनुसार ही संपन्न किए जा सकते हैं और इन कार्यों का ज्ञान और अधिकार केवल मुसलमानों को है, इसलिए वक़्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। मौलाना फिरंगी महली ने अपने बयान में आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम और पूर्ण निर्णय आएगा तो वह न्यायपूर्ण होगा और मुसलमानों को पूरी राहत प्रदान करेगा।

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