कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किया जाए-इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज। पिछले कुछ महीनों से फिर से चर्चा में आई ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे में पाए गए कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए हैं। आदेश में कथित शिवलिंग को बिना कोई क्षति पहुंचाए जांच कर उसकी डेटिंग करने को कहा गया है। इस बारे में हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट तलब की थी। एएसआई ने अदालत को 52 पन्ने की रिपोर्ट में बताया कि –
एएसआई कथित शिवलिंग की डेटिंग नहीं करेगा क्योंकि उससे उसको नुकसान पहुंच सकता है. – लेकिन उससे जुड़े हुए पत्थर और अन्य चीजों की डेटिंग हो सकती है। इस तरीके को एएसआई ने ‘‘प्रॉक्सी डेटिंग‘‘ बताया है जिससे वो कथित शिवलिंग की स्थापना की डेटिंग कर सकते हैं। एएसआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार जैसी तकनीक से ढांचे के नीचे, उसके आस पास की चीजों की जांच कर डेटिंग हो सकती हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइंटिफिक सर्वे में कथित शिवलिंग को किसी भी तरह क्षति ना पहुंचे । हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कराने में बनारस की निचली अदालत की सहायता करने का आदेश भी दिया है। एएसआई की रिपोर्ट में आईआईटी रूड़की, आईआईटी कानपुर और बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलीओसाइंसेज जैसे संस्थानों की राय भी शामिल है।

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