बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 38 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ सज़ा का एलान किया है। प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी और लोकेंद्र मामा को अदालत ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।
इसके साथ ही 33 अन्य दोषियों को सात साल क़ैद की सज़ा दी है। तीन दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई थी । गोवंश के अवशेष ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर भीड़ बुलंदशहर हाईवे स्थित चिंगरावठी पुलिस चौकी पहुंच गई थी और हाइवे जाम कर दिया था ।
इसके बाद हिंसक भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और थाने पर पथराव किया था । इस हिंसा में स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी ।
