लखनऊ। साझी दुनिया संस्था ने ‘‘लोकतंत्र, प्रतिरोध और कानून‘‘ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता शाहरुख आलम थी। उन्होंने विषय पर बोलते हुए कहा कि कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए है। हमें ये देखना होगा कि उस समय किस संदर्भ में ये कानून बने थे, इसका प्रयोग किस तरह होता था। आजकल क़ानून के decolonisaion की बात हो रही। अब आईपीसी के स्थान पर बीएनएस हो गया है । उन्होंने उदाहरण दिया कि sedition (देशद्रोह) के लिए पहले आईपीसी का सेक्शन 124 ए। था जो अब बीएनएस 152 हो गया है लेकिन उसकी सारी बातें पुरानी ही है बल्कि अब ये क़ानून और कठोर हो गया है। उन्होंने इसका इतिहास बताया कि आजादी के पहले इसका इस्तेमाल किस तरह होता था, आजादी के बाद और खासकर अलग अलग दशकों में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। इसी तरह Arresting (गिरफ्तारी) के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि किस संदर्भ में पहले ये कानून बना और इसका क्या इतिहास रहा, ये समझना होगा।उनका कहना था कि हम कानून का decolonisation तो कर रहे है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लैंड में अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको 6 से 12 घंटे में या तो चार्जशीट दाखिल करनी होती है या गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है लेकिन अपने देश में पुलिस 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है और अगर आतंकवाद का आरोप है तो 6 महीने तक रख सकती है।
Right to protest (प्रतिरोध का अधिकार ) पर बात करते हुए उन्होंने US के black lives matter नाम से एक प्रदर्शन के उदाहरण देते हुए कहा कि क्या यदि प्रोटेस्ट के दौरान कोई छोटी मोटी तोड़फोड़ हो जाए या कहीं कोई सड़क ब्लॉक हो जाए तो उससे प्रतिरोध करने का अधिकार क्या छीन लिया जाना चाहिए ? इसी तरह यदि आप किसी प्रोटेस्ट के आयोजक है और आप के कार्यक्रम में किसी ने तोड़फोड़ कर दी तो उसके लिए आयोजक को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है !
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाजसेवी सीमा आजाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि लोकतंत्र की कुछ विशेषता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहां के लोकतंत्र में जो कानून बनाए गए, वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही चोट पहुंचाने वाले हैं। व्यक्ति की गरिमा को ही नकारने वाले हैं, ये कानून इस गरिमा के खिलाफ़ जा कर किसी को भी सालों साल जेल में रख सकते हैं।
लोकतंत्र में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करने चाहिए, लेकिन आज पूरी दुनिया के लोकतंत्र में अल्पसंख्यक घुटन में जी रहे हैं। लोकतंत्र हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, लेकिन यह ऐसा लोकतंत्र है, जिसमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार अति सीमित है। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

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