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बढ़ती ईसाई विरोधी हिंसा के लिए न्यायपालिका का रवैया ज़िम्मेदार- शाहनवाज़ आलम

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा छतीसगढ़ के ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा लगाए गए बहिष्कार और धमकी के होर्डिंगों के ख़िलाफ ़ सुनवाई करने से इनकार कर दिए जाने को भाजपा और आरएसएस के दबाव में न्यायिक व्यवस्था के ध्वस्त होने का एक और उदाहरण बताया है। उन्होंने अदालतों और जजों में बढ़ते सांप्रदायिक प्रवृत्ति के ख़िलाफ़ व्यापक अभियान चलाने की बात भी कही है।
शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़ से पहले मणिपुर में भी आदिवासी कुकी जनजाति के ख़िलाफ हिंसा को इसलिए वहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने असंवैधानिक फ़ैसला देकर उकसाया था क्योंकि कुकी ईसाई मत को मानने वाले थे। जिसके बाद हिंदू बहुसंख्यक मैतेई समुदाय ने राज्य और केंद्र सरकार के आपराधिक सहयोग से कुकी समुदाय का जनसंहार किया था। उन्होंने कहा कि ठीक इसी पैटर्न के तहत छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस और अन्य आतंकी हिंदुत्ववादी संगठनों ने गाँवों में ईसाई पादरियों के आने पर रोक लगाने वाले होर्डिंग्स लगाए हैं.। यहाँ तक कि ईसाई समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उन्हें दफ़नाने से रोकने की भी घटनाएं हो रही हैं। जो सीधे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. क्योंकि संविधान हमें अपने धर्म के प्रचार के साथ ही जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु उपरांत अपनी धार्मिक आस्था के साथ अंतिम संस्कार का भी अधिकार देता है।
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वाेच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि ईसाई समुदाय स्थानीय पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के पास अपनी याचिका ले जाए संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय और आत्मा कहते हुए इसके बिना संविधान को अर्थहीन कहा था। इसलिए अनुच्छेद 32 को अप्रासंगिक करना संविधान को अर्थहीन बनाने की साज़िश है। जिसे देश सफल नहीं होने देगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जजों का एक बड़ा हिस्सा अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं को स्वीकार करना लगभग बंद कर चुका है। जबकि वो विपक्षी दलों और उनके नेताओं और भाजपा विरोधी समुदायों के ख़िलाफ अफ़वाह और हिंसा फैलाने वाले न्यूज़ ऐंकरों के मामलों या आवारा कुत्तों के मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू कर देती है।

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