वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली । जबसे भाजपा सरकार वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 लेकर आई है तबसे लगातार मुस्लिम संगठनों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था । इसको लेकर कई संगठनों ने इस बिल पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था । अब इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया जिसमें पूरे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है, जिनपर आपत्ति उठ रही थी।
इस संशोधन को लेकर 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाखि़ल की थी और क़ानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला बताया। जबकि सरकार का कहना है कि नया क़ानून वक़्फ़ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करेगा।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में तीन दिन लगातार इस मामले की सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ धाराओं पर सुरक्षा की ज़रूरत बताई है।
सर्वाेच्च अदालत ने कहा कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड में ग़ैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन और केंद्रीय वक़्फ़ काउंसिल में ये संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही अदालत ने उस धारा पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत ज़िलाधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक़्फ़ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं।
अदालत ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अधिकारों के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ़ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने से पहले पांच साल तक इस्लाम के अनुयायी होने वाली शर्त पर भी रोक रहेगी।
हालांकि, संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सीजेआई गवई ने कहा, हमने पाया कि रजिस्ट्रेशन साल 1995 से लेकर 2013 तक भी चलते आ रहा है। इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 में सबसे बड़ी आपत्ति डीएम यानी ज़िलाधिकारी के अधिकार को लेकर है।
संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति या ज़मीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज़ हो और उस पर वक़्फ़ बोर्ड ने भी वक़्फ़ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो, तो दावा तब डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। इसके अनुसार, कलेक्टर सरकार के कब्ज़े में मौजूद वक़्फ़ के दावे वाली ऐसी ज़मीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं।
कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। अधिनियम में वक़्फ़ बोर्ड के सर्वे का अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। अब वक़्फ़ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक़्फ़ की है या नहीं। अधिनियम में वक़्फ़ के दावे वाली संपत्तियों का अधिकार अब ज़िला कलेक्टर को दिया गया है।
वक़्फ़ काउंसिल के स्वरूप को लेकर भी विवाद है। सेन्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है लेकिन अब दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान है। इसके साथ ही सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।

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