नई दिल्ली । वक्फ़ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है. बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पडे। बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये संशोधन बिल पेश किया था। लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद ये बिल राज्य सभा से भी 128-95 से पास हो गया । अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा।
बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई. कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने इस बिल का विरोध किया।
वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। सरकार 1995 में बने वक़्फ़ बिल में संशोधन कर कई नए प्रावधान जोड़े हैं । संशोधन के बाद सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल और वक्फ़ बोर्डों में दो ग़ैर-मुस्लिम सदस्य शामिल हो जाएंगे. इसके अलावा वही व्यक्ति वक़्फ़ को दान दे पाएगा जो कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। वक्फ़ के पास जो सरकारी ज़मीन है उसकी मल्कियत स्थानीय कलेक्टर तय करेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये वक़्फ़ बिल असंवैधानिक है। उधर सरकार का कहना है संशोधन का धर्म से कोई नाता नहीं और ये सिर्फ़ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का कानून है। सरकार की मंशा पर जानकार संदेह व्यक्त कर रहे हैं । उनका कहना है कि जब सरकार ने वक्फ अनिमियतताओं के लिए पहले से चली आ रही सज़ा को ही कम कर दिया है तो यह कानून मजबूत कैसे हुआ ।

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