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रहीमाबाद में 22 प्रतिबंधित चमगादड़ों का शिकार, दो युवक गिरफ्तार

करेंट मीडिया न्यूज़ मलिहाबाद
शहज़ाद अहमद खान

रहीमाबाद। थाना रहीमाबाद पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्रजाति के 22 चमगादड़ों का शिकार करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सोमवार को चेकिंग के दौरान की गई।

जानकारी के अनुसार रविवार रात पुलिस दरोगा चक्की चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास एक पीली बोरी मिली, जिसमें 22 मृत चमगादड़,एक शिकारी जाल और रस्सी बरामद हुई ।
पुलिस पूछताछ में युवकों की पहचान ससपन गांव निवासी राहुल और भिखारीखेड़ा के रहने वाले विशाल कुमार के रूप में हुई। मामले की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। डिप्टी रेंजर देवेश परांजपे ने बताया कि बरामद चमगादड़ “फ्लाइंग फॉक्स” प्रजाति के हैं, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। इनका शिकार करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस दोनों आरोपियों को बरामद सामान और मोटरसाइकिल सहित थाने ले आई। जांच के दौरान मोटरसाइकिल संख्या के वैध कागजात न दिखाए जाने पर वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया।
इस मामले में उपनिरीक्षक धरणीधर राय की तहरीर पर थाना रहीमाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय भेज दिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीवों का शिकार न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

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