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1993 ब्लास्ट के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा कोर्ट सेे बरी

जयपुर । 10 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहने के बाद आखिरकार कोर्ट ने टुंडा को बरी कर दिया। 1993 में देश के पांच शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। जबकि, अन्य दो हमीदुद्दीन और इरफान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर साल 1993 में मुंबई, हैदराबाद, कानपुर लखनऊ और सूरत में ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफीकतुल्ली सुल्तानी ने मीडिया से बातचीत की है।

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रिहाई के समय का फोटो

उन्होंने कहा, ‘‘अब्दुल करीम टुंडा पर दर्ज किसी भी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है. अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं.‘‘।
‘‘मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष हैं. माननीय न्यायलय ने आज यह निर्देश दिए हैं.‘‘।
कोर्ट ने सभी धाराओं, सभी सेक्शन और सभी एक्ट से बरी करने का फैसला सुनाया है। सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी वह कहते हैं, ‘‘शुरू से हमारा कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष हैं, ये आज न्यायालय में फिर साबित हुआ है.‘‘।
टाडा कोर्ट में 27 फरवरी को ही सुनवाई पूरी हुई थी। सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की जेल में रखा गया था, जहां से अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था। गुरुवार सुबह उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था. इस दौरान वह व्हील चेयर पर बैठे नजर आए।

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