मलिहाबाद। शहजाद अहमद खान। थाना रहीमाबाद के अन्र्तगत नये कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत बलात्कार व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया । ग्राम कटौली थाना रहीमाबाद के निवासी राजेश (बदला हुआ नाम)ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे चाचा के घर रात 12 बजे के आसपास कारिब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी कटौली , रहीमाबाद दीवाल फांदकर घुस आया उस समय मेरे चाचा की पुत्री आयु 16 वर्ष घर में अकेली थी तभी आरोपी ने बरामदे में सो रही पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबध बना लिये । थाना रहीमाबाद में धारा बीएनस 333,64,3 व 4 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है ।
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