CJI

वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की. बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाई यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान वक्फ बाइ यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है. वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक न तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव होगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया।

About currentmedia09@gmail.com

Check Also

ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ दाखि़ल की चार्जशीट

नई दिल्ली । ईडी ने नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में …

Leave a Reply

Your email address will not be published.