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गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल

नई दिल्ली। किस्मत हो तो राम रहीम जैसी । जितनी बार राम रहीम को पैरोल आसानी से मिली है शायद ही किसी दूसरे अपराधी को इतनी मिली हो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई है। राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी क़रार दिए गए थे । और 20 साल जेल की सज़ा काट रहे हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में राम रहीम 21 दिनों की फरलो पर जेल से बाहर आए थे।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा स्थित डेरे के मुख्यालय में रहेंगे। साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और सज़ा काटने के लिए रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया था।
क्या हैं नियम?
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट, 2022 जेल अधीक्षक को क़ैदियों के पैरोल या फरलो के मामलों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। इस सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है. लेकिन रिहाई का आदेश केवल सक्षम अधिकारी जारी कर सकता है, जो कि सजा के आधार पर डिप्टी कमिश्नर या मंडलायुक्त हो सकता है।

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