शाहजहांपुर। मुबारक अली । जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क ।
राकेश कुमार तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी वर्ष जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के मामले में जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14 ( 1 )के अंतर्गत गैंग लीडर समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
गैंग लीडर राजेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर की चल,अचल सम्पत्तियों जिनकी कुल अनुमानित कीमत रू0 4,49,24,948-00 (रु० चार करोड़ उनचास लाख चौबिस हजार नौ सौ अडतालिस) है। कुर्क की गई सम्पत्तियों में 1 महिन्द्रा एक्सयू०वी० कार, एक महिन्द्रा बोलेरो कार, (वाहन स्वामी राजेश कुमार) एवं एक होण्डा कार इलीवेट जेडएक्स (उसके पुत्र के नाम) व अचल सम्पत्तियों ग्राम अटरिया तहसील सिंधौली जनपद सीतापुर में स्थित कृषि भूमि (राजेश कुमार के नाम), तथा उसकी पत्नी श्रीमती मंगीता सिंह के नाम ग्राम पारा रिंग रोड लखनऊ स्थित एक 120.817 वर्गमीटर निर्मित भवन एवं ग्राम सरोसा भरोसा परगना काकोरी जनपद लखनऊ स्थित एक गेस्ट हाउस को कुर्क किया गया है।
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