नई दिल्ली । बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के लोग जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे और जिसको लेकर अदालत में भी चुनौती दी गई थी । विपक्ष की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने इस पर एक अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे, जो ड्राफ़्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि ये जानकारी बूथ वार होगी, जिसे हर मतदाता के ईपीआईसी नंबर से खोजा जा सकेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार, 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का समय दिया है।
चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों का नाम किस आधार पर ड्राफ़्ट में शामिल नहीं किये गये है, इसका ज़िक्र भी होना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा है कि आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के ज़रूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड को भी शामिल करे।
