मऊ । उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के एक मामले में दोषी करार देते हुए मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है । उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है। यह सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई. इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया जानकारी के अनुसार, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ‘‘ठीक से देख लेने‘‘ की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज करवाई थी ।
