लखनऊ। करेन्ट मीडिया। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में शुरु से ही बवाल होता रहा है । कितने बार अदालती कार्यवाहियों में यह भर्ती फसती रही है । 2018 में जबसे मेरिट जारी हुई है तबसे लगातार सुर्खियों में बनी हुई है । अब ताज़ा मामले में यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी है। साथ ही सरकार.को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी भी चली चली जाएगी।
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