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“जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टैटस नहीं होगा बहाल” – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । लम्बे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था वह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले की वैध माना है । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला बरकरार रखा है।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था ।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही अनुच्छेद 370 हटाया था। केंद्र की सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर के जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया था। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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