रामपुर। आज़म खान उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सज़ा को ऊपरी अदालत ने बरकरार रखते हुए आज़म की अर्जी खारिज कर दी । और कहा कि ऐसे लोगों से गलत काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है । इसलिए निचली अदालत का फैसला बरकार रहेगा । दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आज़म खाॅं उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात की सज़ा सुनाई गई है जिसके बाद से तीनों अलग-अलग जेलों में बंद हैं । बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में 2019 में दर्ज कराया था । इस मामले में तीनों को आरोपी बनाया गया था । इसी मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्तूबर को तीनों को सात-सात साल की सज़ा सुनाई थी। साथ ही 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया था । कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ आजम खाॅ ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसपर एमपी एमएलऐत्र सेशन कोर्ट के जज डा0विजय कुमार ने निचली अदालत का फैसला बरकार रखते हुए तीनों की अपील खारिज कर दी ।
