अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर ट्रंप के फैसले को पलटा

वाशिंगटन । पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप जिस टैरिफ की धमकियॉं देकर अलग अलग देशों को अपनी बात मनवाने के दावे कर रहे थे अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन ग्लोबल टैरिफ़ के खि़लाफ़ ही फ़ैसला सुना दिया है, जो पिछले साल लागू किए गए थे। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का एलान किया था। उनका कहना था कि इससे अमेरिकी फ़ैक्ट्रियों को फ़ायदा होगा।
इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से मंज़ूरी नहीं ली थी, बल्कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। इस क़ानून के तहत इमरजेंसी घोषित करने से ट्रंप तुरंत आदेश जारी कर सकते थे और कांग्रेस को दरकिनार कर सकते थे। लिहाज़ा, ट्रंप ने इसका फ़ायदा उठाया।
अगस्त 2025 में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के ज़्यादातर टैक्स ग़ैरक़ानूनी हैं, लेकिन उन्हें लागू रहने दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री तब हुई, जब व्हाइट हाउस ने अपील कोर्ट के फ़ैसले को पलटने की मांग की।
अपने फ़ैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर अधिकारों का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी के लिए बने क़ानून का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ़ लगाने की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया।

About currentmedia09@gmail.com

Check Also

राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएँ

लखनऊ :     प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *