नई दिल्ली । जबसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है तबसे उन्हें अदालतों के चक्कर लगातार काटने पड़ रहे हैं । इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना नया पासपोर्ट जारी करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दी है। उनकी अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब उन्होंने अदालत में साधारण पासपोर्ट के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी करने की गुहार लगाई है। नेशनल हेराल्ड केस में नाम होने के कारण राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी करवाने के लिए कोर्ट से एनओसी लेने की जरूरत है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा है। इस मामले को सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध किया गया है। राहुल गांधी की ओर से आवेदन में कहा गया है, ‘‘आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता खत्म हो गई है और उन्होंने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा करा दिया था। अब वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी आवेदन के जरिए, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और एनओसी मांग रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और अन्य को अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को बेल दे दी थी। राहुल गांधी 31 मई से अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं ।
