चंडीगढ़ः सबको याद होगा 2019 के चुनाव से ठीक पहले जांच एजेंसी द्वारा लगभग रोज़ाना प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा को अपने दफ्तर बुलाकर कई कई घंटे बैठालकर पूछताछ करती थी । बीजेपी द्वारा इसको भ्रष्टाचार से जोड़कर पेष किया जाता रहा और यह मेसेज देने का प्रयास किया जाता रहा कि पूरा गंाधी परिवार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है । औइ इसका फायदा 2014 व उसके बाद के चुनाव में उठाया गया । यह मामला साल 2008 के गुड़गांव जमीन सौदे से जुड़े मामले, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भाजपा शासित हरियाणा सरकार के एक नवीनतम हलफनामे में कहा गया है कि गुड़गांव के मानेसर शहर के तहसीलदार को गुड़गांव के शिकोहपुर गांव (अब सेक्टर 83) की 3.5 एकड़ जमीन, जिसे 2012 में वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने रियल्टी प्रमुख डीएलएफ को बेचा था, के सौदे में किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर बताती है कि मानेसर के तहसीलदार ने पिछले साल 12 मई को इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने यह दावा भी किया था कि जमीन के इस लेनदेन में राज्य सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।
हलफनामे में दर्ज यह जानकारी वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए चल रही जनहित याचिका के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी। यह जानकारी इसलिए चैंकाने वाली है क्योंकि उक्त भूमि सौदा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, को लेकर भाजपा द्वारा व्यापक अनियमितताओं का दावा किया गया था. यह भी आरोप लगाया गया था कि सौदा केवल वाड्रा को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था और एक अनुमान के अनुसार उन्होंने लगभग 44 करोड़ रुपये कमाए थे।
इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव और बाद में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में इसे अपने प्रमुख मुद्दों में से एक बनाया था। कई लोगों का मानना था कि इसी के कारण पार्टी की राष्ट्रीय संभावनाओं के साथ-साथ हरियाणा में पहली सरकार के लिए रास्ता तैयार हुआ था। सत्ता में आने के तुरंत बाद 2015 में भाजपा ने इस मामले, विशेष रूप से वाड्रा की फर्म को कॉलोनी लाइसेंस देने से संबंधित, की जांच के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन ढींगरा का एक-सदस्यीय आयोग बनाया था, तीन साल बाद 2018 में पुलिस ने औपचारिक रूप से धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया, जिससे एसआईटी द्वारा वाड्रा, हुड्डा, डीएलएफ और अन्य के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू की गई। लेकिन जबसे मामला दर्ज किया गया, जांच की गति धीमी ही रही। चार्जशीट अब भी दाखिल नहीं हुई है. 2020 में ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को भी विभिन्न चूकों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया। अब, हाईकोर्ट में पेश नए हलफनामे ने मामले को लेकर और अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा, ‘मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामला अभी भी विचाराधीन है, लेकिन इस मामले में कभी कोई गलत काम नहीं हुआ. मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह शुरू से ही राजनीति से प्रेरित मामला था. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि, हरियाणा के महाधिवक्ता बीएल महाजन ने कहा कि अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। महाजन ने बताया कि हलफनामे के सिर्फ एक पहलू पर फोकस किया जा रहा है। विस्तार से बताया गया है कि अभी जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए पिछले महीने एक नई एसआईटी का गठन किया गया है।हलफनामे के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त से वाड्रा की फर्म और डीएलएफ के बीच भूमि सौदे के म्यूटेशन के संबंध में स्पष्टीकरण/कानूनी प्रावधान मांगे गए हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार, हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, जो उस समय होल्डिंग्स के महानिदेशक थे, ने वाड्रा से डीएलएफ के हाथों में जाने के एक महीने बाद ही भूमि सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया। म्यूटेशन सेल डीड के पूरा होने के बाद सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि खेमका का म्यूटेशन रद्द करने का आदेश कभी लागू नहीं हुआ रिपोर्ट में 25 अप्रैल, 2014 को गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर के एक पत्राचार का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि म्यूटेशन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और जमीन का स्वामित्व डीएलएफ के पक्ष में है।