लखनऊ। वक्फ संशोधन बिल 2024 से सम्बंधित केन्द्र की गठन की हुई पर्लियामेंट्री कमेटी से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया लखनऊ की अगुवायी में उलमा, मिल्ली संस्थानों और मुस्लिम अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की।
इस अवसर पर प्रतिनिधि मण्डल ने कमेटी के प्रतिनिधियों को 20 बिन्दुओं पर आधारित एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें विशेषकर ‘‘वक्फ बिल इस्तेमाल’’को खत्म किये जाने, डी0एम0 या कलेक्टर को जरूरत से अधिक इख्तियारात दिये जाने, वक्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और इलेक्शन को खत्म करके सदस्यों को नामजद किये जोने जैसे बिन्दुओं पर ऐतराज किया गये हैं। ज्ञापन में प्रस्तुत बिल की विभिन्न धाराओं को भारत के संविधान की धारा 14, 25, 26, और 29 का उलंघन बताया गया है।
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अपनी मिलकियत की कोई चीज जैसे ज़मीन जायदाद वगैरा को अपनी मिलकियत से निकाल कर खुदा पाक की मिलकियत में इस तरह दे देना कि इस का लाभ खुदा पाक के बन्दों को मिलता रहे, उसको ‘‘वक्फ़’’ कहते हैं।
वक्फ़ का हुक्म कुरान करीम, नबी पाक सल्ल0 की सुन्नत, और सहाबाक्राम के तरीके से साबित है।
उन्होने कहा कि वक्फ़ की हुई किसी भी चीज का सीधे खुदा पाक से सम्बन्ध होता है। इस लिए कोई बन्दा इस का मालिक नही हो सकता है। उन्होने कहा कि इस्लामी शरीअत ने वक्फ को सिर्फ इबादत गाहों तक ही नही रखा है बल्कि उसको जरूरत मन्दों, गरीबों, रिश्तेदारों और औलाद तक फैलाया है।
उन्होने ने कहा कि इस बिल में वक्फ बोर्ड के इख्तियार को कम किया गया है और अहम् फैसलों का इख्तियार कलेक्टर को दिया गया है। वक्फ एक्ट की धारा ‘‘वक्फ बिल इस्तिमाल’’ को खत्म करके मस्जिदों, कबिस्तानों और दरगाहों पर कब्जा करना आसान कर दिया है।
उन्होने ने कहा कि देश में जितनी भी वक्फ प्रापर्टीज हैं उनमें से लगभग 90 प्रतिशत मस्जिदों और कब्रिस्तानों की शक्ल में हैं जिन्हें न तो बेचा जा सकता है और न उनसे कोई आमदनी ही हो सकती है।
इस प्रतिनिधि मण्डल में इस्लामिक सेन्टर आफ इण्डिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, महासचिव मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी, सचिव सऊद रईस अधिवक्ता, ऑल इण्डिया सुन्नी बोर्ड के मौलाना मो0 मुश्ताक़, सै0 महफूजुर्रहमान फैजी अधिवक्ता, ऑल इण्डिया मिल्ली काउन्सिल के मसऊद जीलानी, मौलाना नजीबुर्रहमान, अमीर खालिद खॉ, जिया जीलानी अधिवक्ता, जमाअते इस्लामी के डा0 मलिक फैसल, नजमुस्साकिब अधिवक्ता, जमीअते अहले हदीस यू0पी0 के मौलाना शहाबुद्दीन मदनी, आरिफ शफी, जमीअत उलमा यू0पी0 के प्रो0 सै0 नोमान, सै0 मो0 हसीन शामिल और उ0प्र0 वक्फ तामीर व तरक्की बोर्ड के मौलाना सुफयान निजामी, मो0 असलम नदवी अधिवक्ता, थे।
