लखनऊ। राहुल गांधी को मानहानि के विभिन्न मामलों में लगातार देश भर की अदालतों में पेश होना पड़ता रहता है । इसी सिलसिले में ताजी पेशी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने सशर्त जमानत दे दी। न्यायालय ने आरोपी राहुल गांधी को बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानतें और बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने आरोपी राहुल गांधी को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि वह न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देंगे और जब भी कोर्ट बुलाएगी उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। कोर्ट ने आगे कहा की जब भी गवाह आएगा तो आरोपी के वकील उससे जिरह करेंगे। अगर आरोपी राहुल गांधी की ओर से विचरण में सहयोग नहीं किया गया तो उनकी जमानत निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत देने की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा की उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। लिहाजा, उनके भागने की संभावना नहीं है। वहीं, मामले के परिवादी सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव के वकील ने राहुल गांधी की जमानत अर्जी का विरोध किया।
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