भोपाल । धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को माँ सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन के बाद यह फ़ैसला सुनाया है।
कोर्ट ने भोजशाला परिसर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास ही बनाए रखते हुए हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दिया है। मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वह मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक ज़मीन की मांग कर सकते हैं। फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट, ऐतिहासिक गजेटियर, हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य और इमारत की संरचना से जुड़े तथ्यों पर विचार किया और फ़ैसला हिन्दुओं के पक्ष में सुनाया है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट अशहर वारसी ने कहा कि वो इस फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, अदालत ने जिस स्थल को पहले मस्जिद माना जाता था, उसे अब मंदिर घोषित किया है। हमें कहा गया है कि दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी. हम पूरे फ़ैसले का विस्तार से अध्ययन करेंगे और अगर हमारे बिंदुओं पर संतोषजनक तरीके से विचार नहीं किया गया होगा तो हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
अशहर वारसी ने आगे कहा, अभी अदालत ने इसे मंदिर माना है। इसलिए वहां नमाज़ नहीं होगी. अदालत ने मुख्य रूप से एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है, लेकिन हम इस रिपोर्ट को भी चुनौती देंगे। हमारा कहना है कि सर्वेक्षण करने का तरीका सही नहीं था और हमारे तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।
उन्होंने यह भी कहा, हमारा यह दावा अब भी कायम है कि यह संपत्ति करीब 700 साल से मुस्लिम समुदाय की रही है। यह दावा पुराने राज्य गजट और एएसआई के आदेशों पर आधारित है।
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