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केजरीवाल सरकार की कोर्ट में बड़ी जीत

नई दिल्ली । तारिक़ खान । दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पुरानी मांग सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पूरी कर दी । केजरीवाल सरकार हमेशा से इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि अधिकारियों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है जिससे उसको काम कराने लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सेवाओं के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को विधायी अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय को छोड़कर सेवाओं के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा को विधायी अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘अगर अधिकारियों को ये लगता है कि वे सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं तो इससे जिम्मेदारी की भावना कमजोर पड़ेगी और सरकार पर असर पड़ेगा। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे और उनके निर्देशों से बंधे हुए नहीं रहेंगे तो सामुदायिक उत्तरदायित्व पर भी असर पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के विषय को छोड़कर दिल्ली सरकार के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं।

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