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“दुकान मालिक और कर्मचारियों की पहचान उजागर करना ज़रुरी नहीं-सुप्रीम कोर्ट “

नई दिल्ली । जबसे कांवाड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ढाबे , ठेले आदि पर सामान बेचने वालों को नाम लिखना अनिवार्य किया गया था । जबसे लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था । अब कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ ने ये आदेश दिया है।

इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो खाना बेचने वालों को ये बताना जरूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की दो जजों वाली पीठ सुनवाई कर रही है।
पीठ ने कहा, इस विचार-विमर्श का सम्मान करते हुए, हमें लगता है कि इस तरह की गतिविधियों की मनाही के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में कहें, तो फूड-सेलर्स (जिनमें ढाबा मालिक, रेस्तरां मालिक, दुकानें, फल-सब्जी विक्रेता शामिल हैं) उनसे डिस्पले में ये बताने के लिए कहा जा सकता है कि वो क्या परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिक और कर्मचारियों की पहचान बताने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

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