ढाका । पिछले कुछ दिनों से पूरा बंग्लादेश हिंसा की चपेट में है जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का फ़ैसला दिया है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1971 स्वतंत्रता आंदलोन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को सिर्फ़ 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। बाक़ी दो प्रतिशत नौकरियों को विकलांगों, ट्रांसजेंडरों और नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखा गया है।
जुलाई की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हज़ारों छात्र देश के अलग-अलग हिस्सों कोटा व्यवस्था के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लागू मौजूदा कोटा व्यवस्था सत्ताधारी आवामी लीग के क़रीबी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है.। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। यहां अब तक कम से कम 115 लोग मारे गए हैं. हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक़ मरने वालों की तादाद इससे कहीं अधिक हो सकती है।
शुक्रवार को ही कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश की सरकार ने साल 2018 में इस विवादित कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था लेकिन पिछले महीने हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने भी स्वागत किया है ।