शाहजहांपुर। मो0आफाक। रौजा थाना क्षेत्र की न्यू चर्च कॉलोनी निवासी एक महिला ने नगर निगम के एक नामित पार्षद एवं भाजपा पदाधिकारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि सरकारी योजना के तहत छोटा लोन दिलाने का झांसा देकर उसके नाम पर 10 लाख रुपये की व्यापारिक लिमिट स्वीकृत कराई गई और उसमें से 9.02 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
पीड़िता के अनुसार उसका पति नगर निगम में ठेका सफाई कर्मचारी है और अतिरिक्त आय के लिए संबंधित पार्षद की गाड़ी भी चलाता था। इसी दौरान पार्षद ने बैंक अधिकारियों से परिचय होने की बात कहकर व्यापार के लिए लोन दिलाने का भरोसा दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके दस्तावेज अपने पास रख लिए और कई बार बैंक बुलाकर विभिन्न कागजातों पर हस्ताक्षर कराए।
महिला का कहना है कि उसके नाम से एक फर्म पंजीकृत कराकर भारतीय स्टेट बैंक की रौजा मंडी शाखा में चालू खाता खुलवाया गया। उसे बताया गया कि उसके नाम पर छोटा लोन स्वीकृत हुआ है, जबकि बाद में बैंक से प्राप्त कानूनी नोटिस के जरिए जानकारी मिली कि उसके नाम पर 10 लाख रुपये की व्यापारिक लिमिट स्वीकृत की गई थी।
पीड़िता ने बताया कि बैंक खाते का विवरण निकलवाने पर 9.02 लाख रुपये एक अन्य खाते में स्थानांतरित होने की जानकारी सामने आई। महिला का आरोप है कि जब उसने और उसके पति ने इस संबंध में आरोपी से बातचीत की तो पहले रकम वापस करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से इंकार कर दिया गया।
महिला का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत देकर मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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