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“एस सी और एस टी आरक्षण पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बसपा सहमत नहीं”

लखनऊ। बसपा सुप्रीमों मायावती ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा पहली अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के सन्दर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है । उससे बसपा कतई भी सहमत नहीं है ।
और इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप-वर्गीकरण अर्थात् नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्यायें उत्पन्न होंगी।
अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहली अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय जो सन् 2004 में पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ई.वी. चिन्नैया बनाम आँध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण नही किया जा सकता है क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात् समान वर्ग में आते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में यह भी कहा था कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं तथा यह एक बराबर का वर्ग है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। मा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में यह भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उप वर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आँध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आँध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2000 को भी रद कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था। कि यह वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग-अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सात-जजों की पीठ ने पहली अगस्त 2024 के निर्णय से सन् 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास किसी भी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने की शक्ति है जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।
परन्तु अब इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी-अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती-बदलती रहेगी जिसके साथ-साथ राज्य सरकारें अपने-अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करंेगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्यायें उत्पन्न होगी जिसके कारण एससी व एसटी को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जायेगा और फिर इसका नतीजा यह होगा कि अनुसूचित व जनजाति वर्ग अन्त में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अन्त में किसी ना किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जायेगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पहली अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिन्दु पर भी पर्याप्त विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जायेगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जायेंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जायेगा उसमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पायेंगे और ऐसी स्थिति में यह बची हुई रिक्तियाँ अन्त में सामान्य वर्ग के हिस्से में चली जायेंगी जिससे समूचे दलित समाज के पिछडे़ हुये लोगों को काफी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी।
इसके साथ-साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार अब राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अन्तर्गत माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा घोषित एससी व एसटी जातियों के समूह का उप-वर्गीकरण करकेे आरक्षण का लाभ उनमें से कुछ जातियों को दे सकती हैं। और ऐसा करते समय एससी व एसटी के समूह में बची हुई जातियों को उससे वंचित रख सकती हैं क्योंकि राज्य सरकार कि निगाह में उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है चूंकि उन जातियों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पर एससी व एसटी की अन्य जातियों से बेहतर स्तर पर हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उप-वर्गीकरण के पक्ष में जोरदार दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केन्द्र शासित सरकार के एटार्नी जनरल, सॉलिस्टर जनरल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के महाधिवक्ता, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा यह महात्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जायेगा, उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत एससी व एसटी वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पडे़गा जो कि किसी प्रकार से भी न्यायसंगत व उचित नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा तथा यह सभी उप-वर्गीकरण वाली जातियाँ आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में बरसों तक लड़ते रहेंगे और अन्त में यह सभी लोग फिर वंचित रह जायेंगे।
उन्होंने केन्द्र की एनडीए सरकार व कांग्रेस के इण्डिया एलायन्स से भी एससी व एसटी आरक्षण को पहले की तरह ही बहाल रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के बाद इनके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की जोरदार माँग की ताकि आगे इसके साथ किसी किस्म के छेड़छाड़ आदि की गुंजाइश न रहे। हालाँकि बी.एस.पी. यह माँग संसद के भीतर और बाहर केन्द्र की सरकार से पहले से लगातार करती रही है किन्तु अब समय आ गया है जब इस पर त्वरित कार्यवाही की जरूरत है। बीजेपी वाले अपने आपको एससी-एसटी समाज के लोगों का हितैषी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत व नीति में थोड़ी भी सच्चाई है तो उन्हें यह काम बिना देरी करना चाहिए।
मायावती ने केन्द्र सरकार से मांग की है किमाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए उसे तुरन्त कदम उठाना चाहिये और इसके लिये संसद के चल रहे इसी सत्र में संविधान में उचित संशोधन करके प्राविधान लाना चाहिये जिसके तहत् SC व ST  को Sub-classification अर्थात् उप-वर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाये। तथा इसके लिए जो भी कानून बनाया जाये तोे उसे फिर तुरन्त ही बिना कोई देरी किये हुये संविधान की 9वीं सूँची में डाला जाये।

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