वाशिंगटन । जबसे ट्रंप ने सत्ता संभाली है तबसे लगातार नये नये कानून लाए जा रहे है। इन कानूनों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब वह ज़माना चला गया जिसमें कोई भी कहीं से आकर अमेरिका में शरण ले लेगा । इसी सिलसिले में अब अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिकों ने अगर एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उन्हें जेल हो सकती है। प्रेस सचिव कैरोलाइन लैवेट ने शुक्रवार को कहा, एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की 11 अप्रैल अंतिम तारीख़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने आगे कहा, इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, जेल की सज़ा या दोनों हो सकती है। कैरोलाइन ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात याद दिलाते हुए कहा, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम दोनों ने कहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा और आप कभी भी हमारे देश वापस नहीं आ सकेंगे।
वहीं अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ओर से 11 अप्रैल को जारी एक प्रेस रिलीज़ में भी विदेशी नागरिकों से इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। इसमें होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा, हमारे देश में अवैध रूप से आए लोगों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और मेरा साफ़ संदेश है, अभी हमारा देश छोड़ दीजिए।
इस प्रेस रिलीज़ में 11 अप्रैल, 2025 तक 30 दिन या उससे अधिक समय तक बिना पंजीकरण प्रमाण के अमेरिका में मौजूद विदेशी नागरिकों को 11 अप्रैल तक तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। वहीं 11 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद बिना पंजीकरण प्रमाण के अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने आगमन के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है।

डोनाल्ड ट्रंप