नई दिल्ली । राहुल गांधी को आखिरकार अपने बयानों को लेकर परेशानी ने घेर लिया है । चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है।
ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है.इससे पहले, राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी.कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था, यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय है। साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम‘ को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, ‘‘कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?‘‘
कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था.अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य, लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी । अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की दसवीं अनुसूची में है. इसमें दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। राहुल गांधी ने अदालत में जिस तरह से बातें कहीं वह लगभग 100 साल पुराने गांधी के द्वारा दिये गये अदालत में बयान से मेल खाता है ।
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