शाहजहांपुर। मुबारक अली । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अपेक्षा सिंह ने की। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय के निर्देश पर किया गया।

शिविर में सचिव अपेक्षा सिंह ने प्ली बार्गेनिंग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम सात वर्ष तक की सजा वाले कुछ अपराधों में इस प्रक्रिया का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने बंदियों को अच्छे आचरण का महत्व समझाते हुए उनके अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। इसके तहत पात्र मामलों में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार समाधान का रास्ता अपनाया जा सकता है।
एलएडीसीएस असिस्टेंट विवेक शर्मा ने बंदियों को उनके मूल अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी उपचारों की जानकारी दी। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, नियमित पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल की उपलब्धता, निर्धारित अवधि पूरी कर चुके विचाराधीन बंदियों की जमानत से संबंधित प्रावधानों तथा जेल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और अपील के अधिकार के बारे में जागरूक किया।
मीडिएटर अधिवक्ता दिलीप कुमार सक्सेना ने मध्यस्थता की कार्यप्रणाली समझाई, जबकि मीडिएटर अधिवक्ता मनोज कृष्ण मिश्र ने राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं एवं वादों के निस्तारण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। अंत में जिला कारागार के जेल अधीक्षक जितेंद्र प्रताप तिवारी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में डिप्टी जेलर बांकेलाल, पीएलवी अनिल कुमार, जेल स्टाफ और बंदी उपस्थित रहे।
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