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“अरुंधति राय” के खिलाफ तेरह साल पुराने मामले पर चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि एलजी ने 2010 के कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित एक मामले में लेखक और एक्टिविस्ट “अरुंधति रॉय” और एक पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। द हिंदू के अनुसार, रॉय और पूर्व प्रोफेसर “शेख शौकत हुसैन” के खिलाफ उक्त एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई थी।
दिल्ली के तिलक मार्ग थाने के प्रभारी को यह शिकायत कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर, 2010 को दर्ज करवाई थी, जिनका आरोप था कि उसी साल 21 अक्टूबर को ‘कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स’ के बैनर तले हुए ‘आजादी’ नाम के सम्मेलन में वक्ताओं ने ‘भड़काऊ भाषण’ दिए थे और ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिनका मकसद ‘कश्मीर को भारत से अलग करना’ था।
उनके अनुसार ये भाषण ‘भड़काऊ’ प्रकृति के थे, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। मामले के दो अन्य आरोपियों- कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सैयद अब्दुल रहमान गिलानी का मामले की सुनवाई के दौरान निधन हो चुका है। एलजी कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, एलजी ने कहा है कि रॉय और हुसैन के खिलाफ प्रथमदृष्टया आईपीसी धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत अपराध का मामला बनता है।

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