वाराणसी । वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिला प्रशासन को सात दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है।
हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खोलने के आदेश से की है और कहा है कि ये इस मामले का टर्निंग प्वाइंट है।
हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तहखाना मस्जिद परिसर में है। तहखाने में जहाँ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला है। 17 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए वाराणसी से जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद में दक्षिण की तरफ मौजूद तहखाने (विवादित संपत्ति) का रिसीवर नियुक्त किया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, ‘‘रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति को मजिस्ट्रेट अपनी अभिरक्षा में रखें और सुरक्षित रखें. उसके दौरान उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने दें।
