गोहाटी । नागालैंड की सरकार ने प्रदेशवासियों के कुत्ते का मंास खाने पर जो पाबंदी लगाई थी वह अब खत्म हो गई । अब नागालैंड के लोग बेरोकटोक कुत्ते का मंास खा सकेंगे । गौहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने नगालैंड सरकार के कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध के तीन साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। नगालैंड सरकार ने जुलाई 2020 में कुत्तों के मांस के वाणिज्यिक आयात, कारोबार और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले के खिलाफ मांस बेचने वाले कारोबारियों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस फैसले से उनकी आजीविका और कारोबार प्रभावित हुआ है। द हिंदू के अनुसार, दो जून को जस्टिस मर्ली वांकुन ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि देश के पूर्वोत्तर हिस्से में आज भी कुत्ते का मांस खाना स्वीकृत चलन है।
