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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं करा सकी सरकार

नई दिल्ली। 21 घंटों तक संसद में चली चर्चा के बाद हुई वोटिंग में सरकार को हार माननी ही पड़ी । लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी जो वह नहीं जुटा पाई। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट डाले गए। ऐसे में इस बिल के लिए कुल 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसका दो-तिहाई 352 होता है। लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़ पाए। लिहाजा यह बिल लोकसभा में 54 वोट से गिर गया। वोटिंग के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि सदन में मतदान के दौरान इसे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।


इस संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें हो सकती है। गुरुवार को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन इन तीन बिल पर देर रात तक बहस चली, आज शुक्रवार को भी कई घंटे की बहस हुई। जिसके बाद इस पर लोकसभा में वोटिंग हुई. बताया गया कि बिल पर कुल 21 घंटे तक चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखें इनमें 56 महिला सांसद भी थीं।
इसके अलावा महिला आरक्षण से दो और बिल संसद में पेश किए गए थे। लेकिन 131वां संशोधन विधेयक पास नहीं होने के बाद सरकार ने अन्य दो बिल को वापस ले लिया।
चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम विवाद की नहीं, संवाद की बात कर रहे हैं। मैं कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मेरे लौटने के बाद वह गंगाजल से धुलवाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे।

इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, जिसने भी धुलवाया, वह गलत है। धुलवाने वाला अपराधी है. उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी की ही प्रिया सरोज ने कहा, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हम इसकी अप्रोच के खिलाफ हैं। बिना डेलिमिटेशन के लागू कीजिए और तुरंत आरक्षण दीजिए। प्रिया सरोज ने कहा, पुराने आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता। 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन की बात है और परिसीमन का अधिकार भी सरकार को दे दिया गया है। पहले जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य होता था। अब सरकार जब चाहे, परिसीमन करा सकते हैं।

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