Breaking News

“खुली हवा में संांस ले सकेगे मनीष सिसोदिया “

नई दिल्ली । पिछले लगभग 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ज़मानत दे दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिकाएं कई बार ख़ारिज हो चुकी हैं। सिसोदिया को पिछले साल 26 फ़रवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ़्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को निचली अदालत ने फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट आने को उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है. देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने मैं देरी को लेकर है। अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा।

About currentmedia09@gmail.com

Check Also

आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर पर शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च

शाहजहांपुर। मो0आफाक। ईरान के सर्वाेच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *