लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुआंे की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। इस व्यवस्था के तहत गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक के अलावा अन्य जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं यथा-साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी आदि और स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं यथा-ओ०आर०एस०टैबलेट, घोल, निरोध, सेनेटरी नैपकीन आदि) को बेचने की अनुमति दी गयी है।
इस सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार बिक्री हेतु अनुमन्य वस्तुओं में जनोपयोगी वस्तुएं यथा- दूध एवं दूध से बने उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे(पैक्ड)े, मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध, पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दपर्ण, झाडू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, नॉयलानध्जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी को शामिल किया गया है।
इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं हैण्डवॉश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन) आदि को भी शामिल किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इन वस्तुओं की बिक्री की अनुमति उचित दर दुकानों के माध्यम से इस शर्त पर दी गयी है कि इन वस्तुओं का विनिर्माता एफ.एस.एस.ए.आई. के मानकों का अनुपालन करता हो तथा जिन वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो, वे वस्तुएं सक्षम स्तर से प्रमाणीकृत हो। इसके साथ ही ये वस्तुएं केवल उन उचित दर दुकानों से विक्रय की जायेंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर अवस्थित हों और जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा, यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय≤ पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने हेतु प्राधिकृत होगी।
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