नई दिल्ली । एसबीआई की कोई भी दलीले उसके काम नहीं आ सकी । सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग ख़ारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वह कल यानी मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दे।
साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वे सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम पांच बजे तक सार्वजनिक करें। एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए।
इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पाँच सदस्यों वाली पीठ ने आज ये फैसला दिया है।
बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. उनके साथ इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था।