नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शौषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद करते हुए कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का उद्देश्य एफआईआर को लेकर था जो पूरा हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दो सेशन में पुलिस ने पीड़ितों के महिला पुलिस की मौजूदगी में बयान दर्ज किए गए हैं. भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।