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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश

नई दिल्ली । 27 साल से लम्बित बिल लोकसभा में पुनः पेश कर दिया गया है । 2010 में यह बिल राज्य सभा से पास भी कराया गया था । लेकिन जबसे यह बिल ठंडे बस्ते में पड़ा था । लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम‘ के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है। नई संसद की कार्यवाही के पहले दिन केंद्र सरकार ने ये पहला बिल पेश किया है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘‘महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया. लेकिन उसे पारित कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने के और ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। ये बहुत जरूरी है कि नीति निर्धारण में सारी शक्ति अधिकतम योगदान दे। महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। हमारी सरकार संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इसका लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर रहे हैं। सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में नई मंजिलों को अगर पाना है, तो ये आवश्यक है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को हम बल दें। महिला सशक्तीकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। अब देखना यह होगा कि यह बिल पास होने के बाद क्या महिलाओं को 2024 के चुनाव में इसका लाभ मिल पायेगा

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