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राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

गांधीनगर । राहुल गांधी के खिलाफ दो महीने से भी ज्यादा समय से रिजर्व में रखे गये फैसले में आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी । मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी। राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचाई है।

गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामल दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने यह बयान दिया था तब उनका इरादा किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने का नहीं था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है, राहुल गांधी की सांसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए हाई कोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है।

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