रांची । करीब चार साल पहले झारखंड में तबरेज़ अंसारी की जिस तरह से हत्या की गई थी उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था । झारखंड के इस चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड की एक कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के सरायकेला जिले की कोर्ट ने इससे पहले पिछले हफ्ते 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और दो अभियुक्तों को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया था । ये मामला करीब चार साल पुराना है। तब तबरेज की चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। सरायकेला के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज अमित शेखर ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए लोगों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत सजा सुनाई। तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा है कि वो दोषियों को सुनाई गई सजा से खुश नहीं हैं और हाई कोर्ट में अपील करेंगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने भी कहा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे । तबरेज अंसारी के वकील अलताफ अंसारी ने बताया, जजमेंट में 304 पार्ट वन में दस साल, 325 में तीन साल, 323 में आठ महीने और 295 में एक साल सजा दी गई है. इसके साथ दोषियों पर कुछ फाइन भी लगाया गया है। चूंकि इसमें इंटेंशन का एविडेंस नहीं पाया गया, जज साहब का ऑबजर्वेशन है कि मौत चार दिन बाद हुई है इस लिए मारने का इंटेंशन साबित नहीं हुआ। इस मामले में तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी थी । रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 17 जून 2019 का है. तब जमशेदपुर से अपने गाँव वापस लौट रहे 24 साल के तबरेज अंसारी को सरायकेला इलाके के धातकीडीह गाँव के कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया था । उसके बाद बिजली के खंबे में बाँधकर उनकी पिटाई की गई। ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाए गए। फिर अगली सुबह पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उन्हें चोरी के आरोप में जेल भेजा। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और 22 जून को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। सरायकेला झारखंड की राजधानी रांची से करीब 130 किलोमीटर दूर है। तबरेज अंसारी और शाइस्ता की शादी उसी साल अप्रैल मे हुई थी। शाइस्ता ने एक चैनल को बताया था कि 18 जून की सुबह उन्हें एक फोन आया। तब दूसरी ओर से उन्हें अपने पति तबरेज अंसारी उर्फ सोनू की कांपती आवाज सुनाई दी, ‘‘शाइस्ता मुझे बचा लो. ये लोग मुझे बहुत मार रहे है रात भर पिटाई किया है। ये घटना जिले के धातकीडीह गाँव में हुई थी। तबरेज कदमडीहा गाँव के रहने वाले थे जहाँ लगभग 1000 घर हैं। इसमें आठ घर हिंदू, बाकी सब मुसलमान हैं। दोनों गाँवों में दूरी चार किलोमीटर की है। इस फैसले से दोनो पक्ष खुश नहीं हैं और उपर की अदालत में अपली करने की बात कर रहे हैं ।
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