सूरत । राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 में एक चुनाव रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी का सरनेम काॅमन क्यों है । सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है । राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ अपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था । इसी केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है । राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मिल गई है जिससे वह ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते है और स्थायी जमानत के लिए भी आवेदन कर सकते है। राहुल गांधी को दो साल की सज़ा होने के कारण उनकी ससद सदस्यता भी जा सकती है । राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से अगर राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता चली जायेगी और छः वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते है ।
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