नई दिल्ली । पिछले कुछ वर्षो से देश के कई राज्यों में बुलडोज़र के ज़रिये कानून का भय कायम करने के प्रयास किया जाता रहा है जिसमें अधिकतर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप मात्र लग जाने के तुरंत बाद ही उसका घर गिरा दिया जाता है । और सरकार द्वारा यह दलील दी जाती रही है कि उसका घर अवैध था और उसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है । लेकिन अजब संयोग है कि उसी व्यक्ति का घर अवैध पाया जाता है जिस पर कोई आरोप लगता है । इसी बुलडोज़र की कार्यवाही को लेकर कई संगठन सुप्रीम कोर्ट गये थे । बुलडोज़र के ज़रिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस क़िस्म की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर ये रोक लागू नहीं होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।
मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पिछली सुनवाई में भी राज्य सरकारों के ‘बुलडोज़र एक्शन’ पर सवाल खड़े किए थे।
लाइव लॉ के मुताबिक़, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, अगर अवैध डेमोलिशन की एक भी घटना होती है तो वो संविधान की प्रकृति के विरुद्ध है। इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ़ से फ़ाइल की गई याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें बुलडोज़र का इस्तेमाल अल्पसंख्यक और हाशिए पर चल रहे लोगों को डराने के लिए कर रहीं है। जहां प्रशासन बिना सुनवाई के और बिना अपील का टाइम दिए मकानों का गिरा रहा है। इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो ग़ैर क़ानूनी है और न्यायिक व्यवस्था के खि़लाफ है।