सुल्तानपुर । उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खि़लाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया है।
कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने सोमवार, 26 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया इस फैसले के वक़्त राहुल गांधी अदालत में ही मौजूद थे।
यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता स्थानीय बीजेपी नेता और सुल्तानपुर ज़िला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उनके खि़लाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई।
बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्तूबर की तारीख तय की थी।

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