Breaking News

“बिलकीस बानो केस मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार”

नई दिल्ली । तारिक खान । गुजरात के बहुचर्चित हत्या और बलात्कार बिलकीस बानो के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटते हुए सख्त टिप्पणी करी । सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बिलकिस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने 2022 में इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयन ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाजिर होने के लिए कहा गया है गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्ल भुयन के पीठ ने पिछले साल 12 अक्तूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाओं में बिलकिस बानो सहित कई हत्याओं और गैंगरेप के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद से देशभर में व्यापक विवाद छिड़ गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिलकिस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा पर मुहर लगाई थी.

About currentmedia09@gmail.com

Check Also

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंची सीबीआई

रायपुर । विपक्ष हमेशा से इस बात का इल्ज़ाम सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है …

Leave a Reply

Your email address will not be published.