लखनऊ । सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी वेलफेयर संस्था द्वारा लगातार रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया जाता रहा है । संस्था के लखनऊ मंडल अध्यक्ष अकील चौधरी ने बताया कि उनकी कुछ मांगे है जो रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों के लिए जरुरी हैं । चौधरी ने अपनी मांगो की बिन्दुवार लिस्ट जारी करते हुए मीडिया से भी अपील करी है कि आप लोगों की मदद से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । मांगों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:-
1. सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने स्थानीय थाने पर जाता है त¨ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उनक¨ सम्मान नहीं दिया जाता है अ©र न ही उसकी समस्या सुनी जाती है। जिस कारण पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद भी इस तरह का व्यवहार ह¨ने से अपने आप को हत¨त्साहित महसूस करता है। पुलिस प्रशासन क¨ इस अ¨र ध्यान देना चाहिए कि यदि सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर जब भी स्थानीय थाने पर जाता है त¨ उसकी शिकायत का समाधान करने के लिए वरीयता देनी चाहिए।
2. सेवारत या सेवानिवृत्त कर्म्रचारी के वेलफेयर के नाम पर अधिकारिय¨ं एवं राजनैतिक नेताअ¨ं द्वारा मंचासीन ह¨कर बढ़चढ़ कर वादे किये जाते हैं। लेकिन आज भी पुलिस कर्मचारिय¨ं के रहने के लिये एक कमरे की व्यवस्था केन्द्र सरकार/उ० प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। अभी भी पुराने जमाने की तरह छप्परनुमा बैरिक¨ं में रहने के लिये मजबूर किया जाता है। जिससे क¨ई विशेष सुविधा नहीं ह¨ती है। अ©र आज भी कई थाने व च©कियँ छप्पर व टीन के नीचे चल रही हैं जिसमें आवश्यक जरूरत की चीजें जैसे बिजली तक उपलब्ध नहीं है।
3. सेवानिवृत्ति एवं सेवारत कम्रचारिय¨ं के विरूद्ध आज भी झूठी शिकायत मिलने पर विभागीय कार्यवाही, मुकदमा पंजीकृत कर प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिये मजबूर किया जाता है। या त¨ आईपीएस अधिकारिय¨ं के कहने में चल¨ या उत्पीड़न सहन करते रह¨ या आत्महत्या करके मर जाअ¨।
4. पुलिस आज भी अंग्रेज¨ं के बनाये गये पुलिस रेगुलेशन 1861 की पूर्ण रूप से शिकार ह¨ रही है और उसका जमकर उत्पीड़न ह¨ रहा है जबकि वर्ष 2005 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस रेगुलेशन 2005 लागू करने हेतु आदेश किया गया है लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस अ¨र क¨ई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मार्डन पुलिस एक्ट 2005 मा० प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी द्वारा याचिका दायर कर आदेश पारित कराया है लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। पुलिस रेगूलेशन 1861 की कर्मचारिय¨ं से गुलामी करायी जा रही है।
5. पुलिस विभाग छ¨टे कर्मचारिय¨ं से 16-18 घण्ट¨ं तक काम लिया जाता है अ©र फिर भी उन्हें मांगने पर छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे सन्डे, सेकेन्ड सटरडे या त्य©हार इसका क¨ई अलग से भुगतान नहीं किया जाता है। उ०प्र० सरकार द्वारा कम्पनी के कर्मचारिय¨ं के लिये 8 घण्टे के काम का निर्धारण किया गया है लेकिन पुलिस के कर्मचारिय¨ं के लिये काम के घण्ट¨ं का क¨ई निर्धारण नहीं किया गया। अन्य विभाग के कर्मचारिय¨ं क¨ जैसे रविवार, द्वितीय शनिवार, राजपत्रित अवकाश व अराजपत्रित अवकाश दिया जाता है, लेकिन साल में पुलिस कर्मिय¨ं से 108 दिन अतिरिक्त कार्य लिये जाने के बाद भी क¨ई वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है।
6. पुलिस क¨ छ¨टे-छ¨टे मामल¨ं में अकारण अधिकारिय¨ं द्वारा दण्ड देकर मन¨बल नीचा किया जाता है जिससे पुलिस का कार्य करने में रूचि नहीं लेते हैं। आज भी पुलिस का सिपाही 1900 गेड वेतन लेने के लिये मजबूर है ज¨ सफाईकर्मी के वेतन के बराबर है तथा कई बार मा० उच्च न्यायालय का आदेश ह¨ने के बावजूद भी 4200 ग्रेड पे न देकर जबरदस्ती 2800 गे्रड पे का वेतन दिया जा रहा है ज¨ सभी पुलिस कर्मचारी उक्त परेशानी से पीड़ित हैं।
7. थाने व पुलिस लाईन पर पुलिस कर्मिय¨ं की मीटिंग केवल दिखावा करने के लिये किया जाता है पुलिस विभाग में एकता बिल्कुल खत्म सी ह¨ गयी है। जिसमें आम जन मानस से पुलिस का विश्वास सा उठता जा रहा है जिससे आयेदिन र¨ड जाम, पथराव जनता का काम रह गया है।
8. सेवानिवृत्ति ह¨ने के बाद करीब 80 वर्ष की आयु के ऊपर करीब 90 प्रतिशत ल¨ग¨ं की मृत्यु ह¨ जाती है जिस कारण पेंशन में 80 वर्ष की आयु के बाद 20 प्रतिशत की बढ़¨त्तरी का लाभ नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर 10 प्रतिशत की बढ़¨त्तरी की जाये।
9. निश्चित रूप से मेरा कहना है कि अधिकारिय¨ं द्वारा अपने लाभ के लिए कर्मचारिय¨ं क¨ दण्डित किया जाता है। हर थाने के कर्मी क¨ बुलाकर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह सम्मेलन किया जाता है लेकिन किसी भी कर्मचारी की समस्या का उचित निदान नहीं किया जाता है जबकि थाना दिवस में आम जनता की सुनवाई करके पुलिस कर्मचारिय¨ं क¨ हिदायत दी जाती है अगर क¨ई मामला लम्बित रह जाता है त¨ उस थाने के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी क¨ दण्डित किया जाता है और आर्थिक लाभ लेकर दण्ड से मुक्त कर दिया जाता है।
10. मेरे द्वारा चुनाव में व¨ट देने के सम्बन्ध में चुनाव आय¨ग दिल्ली एंव चुनाव आय¨ग लखनऊ क¨ प्रार्थनापत्र देकर जनसूचना अधिकार से मांगा गया था जिस पर मुझे सूचना प्राप्त करायी गयी थी कि बैलट पेपर की व्यवस्था लागू की गई है जबकि मेरे कार्यरत कर्मचारी डियूटी के बाहर चले जाने के कारण 20 प्रतिशत से ऊपर अपने मतदान का प्रय¨ग नहीं कर पाते हैं जिसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से 100 प्रतिशत लागू करने का आदेश पारित किया जाये।
11. आई०पी०एस० अधिकारिय¨ं के लिए उत्तर प्रदेश में या भारत में क¨ई बार्डर स्कीम लागू नहीं है व¨ चाहे या अनचाहे अपने गृह जनपद में नियुक्त रह सकते हैं लेकिन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी बार्डर स्कीम के तहत अपने गृह जनपद के नजदीक के जिले में भी नहीं रह सकते जिसके कारण आई०पी०एस० अधिकारिय¨ं द्वारा बार्डर स्कीम लागू करवाकर छ¨टे कर्मचारीगण को प्रताड़ित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।
12. जैसे की सभी पुराने कर्मचारिय¨ं क¨ पुरानी पेंशन देय है वैसे ही नये कर्मचारिय¨ं क¨ पुरानी पेंशन स्कीम लागू न ह¨ने के कारण काफी हताश व हत¨त्साहित महसूस करते हैं जिससे कार्य करने में इनका मन नहीं लगता है और उनकी जिन्दगी का बुढ़ापा भी सुरक्षित नहीं है।
Check Also
पशुसेवा के कार्यों को पशु विज्ञान के माध्यम से भलीभांति संपादित करें -धर्मपाल सिंह
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री श्री …